
- विनोद मिश्रा
बांदा। जेल की ऊंची दीवारें, लोहे की सलाखें और वर्षों की सजा लेकिन अब इन्हीं सलाखों के पीछे से दो दोषियों के लिए आजादी की दस्तक सुनाई देने लगी है। हत्या और पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध दो बंदियों को राज्यपाल की मंजूरी के बाद समय से पहले रिहा किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों ने जेल में लंबे समय तक सजा काटी और जेल प्रशासन के अनुसार अच्छा आचरण बनाए रखा। इसी आधार पर शासन ने उन्हें समयपूर्व रिहाई की अनुमति दी है।
यह फैसला सिर्फ दो बंदियों की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल सुधार और पुनर्वास की नीति को भी सामने लाता है, जहां कानून यह मानता है कि यदि कोई दोषसिद्ध व्यक्ति लंबी अवधि तक अनुशासित जीवन जीता है और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो उसे समयपूर्व रिहाई का अवसर दिया जा सकता है। झांसी जनपद के नवाबाद थाना क्षेत्र के मैरी गांव निवासी शिशुपाल यादव वर्ष 2010 से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। विशेष न्यायाधीश (यूपी गैंगस्टर एक्ट) की अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा।
करीब 18 वर्षों से अधिक समय तक बांदा जिला कारागार में निरुद्ध रहने के दौरान उसके व्यवहार और अनुशासन की समीक्षा की गई। जेल प्रशासन ने उसके अच्छे आचरण के आधार पर समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे अंततः राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी। दूसरा मामला चित्रकूट जिला कारागार का है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के तरौंहा गांव निवासी रमेश कुशवाहा को वर्ष 2019 में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। रमेश सात वर्ष से अधिक समय जेल में बिता चुका है। जेल रिकॉर्ड में उसके व्यवहार और पात्रता के परीक्षण के बाद उसका नाम भी समयपूर्व रिहाई के लिए भेजा गया था। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद अब उसकी रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
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