- विनोद मिश्रा
बांदा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। चित्रकूटधाम मंडल में 90 फीसदी से अधिक मिठाई की दुकानों में न रेट सूची है और न ही निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट लिखी जा रही, जबकि इसे अनिवार्य किया गया है।

नतीजे में मिलावटी मिठाई के सेवन से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मंडल में साढ़े सात हजार से ज्यादा खाद्य वस्तुओं की दुकानें पंजीकृत हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग आंकड़ों की मानें तो मंडल के चारों जनपदों में पंजीकृत कुल 7600 खाद्य वस्तुओं की दुकानों में 12 लाख से अधिक टर्नओवर करने वाली 1250 लाइसेंसी दुकानें हैं। पंजीकृत मिठाई की दुकानों की संख्या करीब 900 है। जनवरी माह में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी दुकानों में रेट सूची, निर्माण तिथि व एक्सपायरी डेट डालना अनिवार्य किया था, लेकिन इस आदेश को दुकानदार हवा में उड़ाए हैं। अधिकारी भी चेकिंग के नाम महज खानापूरी कर रहे हैं।

मंडल में पंजीकृत व लाइसेंसी दुकानो मेंबांदा में 2,500 400,हमीरपुर 2,000 400,महोबा 1,500 200,चित्रकूट 1,600 250हैं।
मिलावट के संदेह में खाद्य सुरक्षा विभाग नमूने लेता है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागेश कुमार का कहना है कि जो नमूना सब स्टैंडर्ड व मिस ब्रांड पाया जाता है, उस दुकानदार के विरुद्ध एडीएम की अदालत में वाद दायर किया जाता है। पांच लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। नमूना अनसेफ (असुरक्षित) पाए जाने पर सीजेएम अदालत में वाद दायर होता है। इसमें व्यवसायियों को तीन साल तक की सजा व जुर्माना का प्राविधान है। अति गंभीर अपराध पर विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होती है। इसमें उम्रकैद तक की सजा व जुर्माना दोनों हो सकता है।

आप यह भी जान लीजिये की मिठाइयों के एक्सपायरी दिन क्या हैं। नियमानुसारएक दिन कलाकंद, बटर स्कॉच, दूध की बर्फी, दूध रबड़ी, दूध खीर। दो दिन मिल्क बादाम, रसगुल्ला, शाही टोस्ट, मलाई रोल, रस मलाई। चार दिन लड्डू, मोतीचूर, मोदक, खोया बादाम, सफेद पेड़ा। सात दिन काजू कतली, मूंग बर्फी, बालूशाही, गुलाब जामुन, बेसन बर्फी। 30 दिन आटा लड्डू, बेसन लड्डू, चना लड्डू, शाही लड्डू, गरी लड्डू आदिसे ज्यादा दिन स्टाक नहीं किया जा सकता।

चित्रकूट मण्डल के अभिहीत अधिकारीअजीत कुमार कहते हैं की चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।व्यवसायियों को दुकान में रेट सूची, निर्माण और एक्सपायरी तिथि अंकित करने के आदेश दिए गए हैं। संज्ञान में आया है कि दुकानदार इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। 25 मार्च के बाद सघन अभियान चलाकर खाद्य वस्तुएं जब्त व नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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