
- विनोद मिश्रा
बांदा। “न्यायालय के आदेश से बम बम डिगा डिगा” हो गया। आवास विकास निवासी “धर्मेंद्र सिंह गौतम के लिए उच्च न्यायालय प्रयागराज का फैसला न्याय का प्रतीक” बन गया। वर्ष 2020 में हार्पर क्लब की आजीवन सदस्यता से बिना किसी सुनवाई के उन्हें बाहर कर दिया गया था।

इस मामले में धर्मेंद्र ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के निर्देश पर रजिस्टार चिट फंड सोसायटी झांसी ने मामले की जांच की और धर्मेंद्र की सदस्यता बहाल करते हुए क्लब की अनियमितताओं को उजागर किया। “हार्पर क्लब की कमेटी सहित पूर्व में आम सभा के सभी निर्णयों को अवैध घोषित” कर दिया।

धर्मेंद्र सिंह गौतम नें सोसायटी के आदेश की प्रति डीएम को देकर वैकल्पिक समिति गठित करने और “क्लब की संचालन व्यवस्था सुनिश्चत करने के साथ ही 2016 से अब तक आय -व्यय की जांच” कराने की मांग की है। 16 दिसंबर को रजिस्टार चिट फंड सोसायटी झांसी ने जांच रिपोर्ट जारी की। इसमें स्पष्ट हुआ कि धर्मेंद्र सिंह गौतम की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय नियमों के विपरीत था। उन्हें न तो नोटिस दी गई और न ही उनके पक्ष को सुना गया।

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2016 के बाद कई सदस्यों को बिना सदस्यता शुल्क के शामिल किया गया, जो संस्था के नियमों का उल्लंघन है। इन सदस्यों की सदस्यता और उनके द्वारा चुनी गई कार्यकारिणी को अवैध करार दिया गया। और धर्मेंद्र गौतम की सदस्यता बहाल की गई।

इस मामले में उच्च न्यायालय के निर्देशों ने हार्पर क्लब की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्लब के अधिकारियों की अनियमितताओं को उजागर करते हुए यह संदेश दिया गया कि नियमों का पालन किए बिना लिए गए फैसले न्यायालय की नजर में टिक नहीं पाएंगे। धर्मेंद्र सिंह गौतम ने न्यायालय और जांच रिपोर्ट पर संतोष जताते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल उनके लिए बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए एक मिसाल है।
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