- ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची (Voter List) में नाम न होने के बावजूद अभी भी मतदाता बना जा सकता है। अपने क्षेत्र के बूथ लेवल आफिसर (BLO) को आवेदन फार्म देकर आप भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि तक मतदाता सूची में नाम शामिल कराए जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसमें 4.27 करोड़ मतदाता हैं। अंतिम मतदाता सूची में जिनके नाम दर्ज होने से रह गए हैं, वह अब भी मतदाता बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।

विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची में किसी भी तरह का परिवर्धन, संशोधन व विलोपन कर सकते हैं। यानी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या काटने का काम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कर सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम नामांकन के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। इसके बाद न कोई नाम जुड़ेगा और न ही कोई नाम काटा जाएगा। यदि मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता का नाम काटा जा रहा है तो संबंधित को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा। ऐसा किए बगैर किसी का भी नाम काटा नहीं जाएगा।
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://newsreach-publishers.s3.ap-south-1.amazonaws.com/citynewsuttarpradesh.in/2018/06/Picsart_22-08-23_02-31-51-905-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
