महोबा। जिले में चार साल पहले घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को दस वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

बता दें कि शहर के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी 29 अप्रैल 2018 को सुबह करीब 11 बजे घर पर अकेली थी। पिता बाहर गए थे, जबकि मां एक निमंत्रण में गई थी। तभी मोहल्ले का ही शहजाद मौका पाकर घर में घुस गया और किशोरी से दुष्कर्म किया। शोर-शराबा मचाने पर धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो अंजाम बुरा होगा। पीड़िता ने घटना वाले दिन ही शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी शहजाद के खिलाफ दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि घटना से दो दिन पहले 27 अपैल को भी आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने 23 अक्तूबर 2018 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए।

अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त शहजाद को दुष्कर्म के आरोप में दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका है और अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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