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जातिसूचक शब्द से अपमानित करने पर दो भाइयों समेत तीन को हुई सजा, 21 वर्ष बाद आया फैसला
उत्तर प्रदेश

जातिसूचक शब्द से अपमानित करने पर दो भाइयों समेत तीन को हुई सजा, 21 वर्ष बाद आया फैसला

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। अनुसूचित जाति के मजदूर किसान व उसके पुत्र के साथ मारपीट व धमकाने के साथ जति सूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एसीएसटी बलराज सिंह की अदालत में दो भाइयों समेत तीन को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में एक-एक साल की सजा व छह-छह हजार का जुर्माना बोला है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह की दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

जातिसूचक शब्द से अपमानित करने पर दो भाइयों समेत तीन को हुई सजा, 21 वर्ष बाद आया फैसला
Three including two brothers were punished for insulting them with casteist words, the verdict came after 21 years

विशेष अभियोजक विमल कुमार सिंह व सहायक शासकीय अधिवक्ता जावत्री विश्वकर्मा ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के शिव गांव निवासी कृपाल ने उच्च अधिकारियों के आदेश से 25 मई वर्ष 2000 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि दस मार्च वर्ष 2000 को गांव के हल्का लेखपाल व कानून गो खलिहान की भूमि को नापने के लिए आए थे। उसी समय गांव के हरिश्चंद्र सिंह व अमर सिंह पुत्रगण भगुवा, उनकी मां लीलावती व चीनी प्रजापति नाप का विरोध करते हुए उसे व उसके पुत्र के साथ मारपीट व गाली-गलौज की थी। उन्होंने जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया था। हरिश्चचंद्र की मां लीलावती ने ईंटों से प्रहार किया था।

जातिसूचक शब्द से अपमानित करने पर दो भाइयों समेत तीन को हुई सजा, 21 वर्ष बाद आया फैसला
Three including two brothers were punished for insulting them with casteist words, the verdict came after 21 years

विवेचक ने सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। दौरान मुकदमा लीलावती की मृत्यु हो गई। शेष तीन दोषियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हरिश्चंद्र सिंह, अमर सिंह व चीनी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। तीनों के अधिवक्ता ने अपील करने का प्रार्थना पत्र देकर जमानत पर रिहा कराया है।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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