
- विनोद मिश्रा
बांदा। जनपद में चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता राजाभइया को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कथित अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के संगीन आरोपों में फंसे राजाभइया को न्यायालय ने झूठे और काल्पनिक तथ्यों पर आधारित मामला करार देते हुए जमानत मंजूर कर दी है। राजाभइया बीते 21 फरवरी से जेल में निरुद्ध थे। इस मामले की एफआईआर में शिकायतकर्ता महिला द्वारा राजाभइया सहित उनके संगठन के 21 सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।

हालांकि, पुलिस जांच में सभी 21 सदस्यों के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट पहले ही लगा दी गई थी। राजाभइया की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और पुलिस विवेचना के आधार पर अब न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी और जमानत खारिज किए जाने को ‘अवैध’ करार दिया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा एफआईआर का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह झूठे तथ्यों का पुलिंदा है। ऐसे काल्पनिक संस्करण पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक दोष सिद्ध न हो, आरोपी को निर्दोष माना जाता है। केवल दंडात्मक उद्देश्य से जमानत खारिज नहीं की जा सकती।

इस पूरे घटनाक्रम में जनपद के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी हलकों में यह बहस भी चल पड़ी है कि क्या यह मामला साज़िशन दबाव बनाने की कोशिश थी ? क्योंकि जिस तरीके से 21 नामजद आरोपियों को पुलिस ने विवेचना के बाद क्लीनचिट दी, उससे पूरे मामले की साख पर प्रश्नचिह्न लग गए थे। जमानत आदेश के बाद राजाभइया के समर्थकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में संतोष देखा गया। उनका कहना है कि “राजाभइया हमेशा वंचितों, महिलाओं और युवाओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। झूठे आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब न्याय ने जीत दर्ज की है।”
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