
- विनोद मिश्रा
बांदा। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बांदा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन की अवैध संपत्ति की कुर्की की है। पुलिस ने आज उसकी 6 लाख 2 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की। इससे पहले, उसकी 76 लाख 41 हजार 5 सौ रुपये की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। अभियुक्त शिवरंजन उर्फ भइयन पर गैंगस्टर एक्ट, हत्या और अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। उसे समाज में भय फैलाने और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया है।

पुलिस ने उसके खिलाफ थाना नरैनी में मु0अ0सं0 132/23 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 के तहत मामला दर्ज किया था। कार्रवाई के तहत पुलिस ने अभियुक्त की अवैध संपत्ति की पहचान कर उसे जब्त किया। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने 30 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था। पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत 6 लाख 2 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले मई 2024 में अभियुक्त की 76 लाख 41 हजार 5 सौ रुपये की संपत्ति भी जब्त की गई थी।

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा, “हमारे लिए यह जरूरी है कि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अपराधियों को किसी भी हाल में अवैध संपत्ति अर्जित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।” इस कार्रवाई के बाद माफियाओं और अपराधियों में खलबली मच गई है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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