- विनोद मिश्रा
बांदा। यूपी में सशर्त पुरानी पेंशन बहाली पर कैबिनेट के फसलें में त्रुटियों से सरकारी कर्मचारियों में “कहीं खुशी कहीं गम” का आलम है। अधिकांश “कर्मचारी खफा” हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री योगी से अनुरोध किया हैं की वर्ष 2005 में “नौकरी के लिये प्रकाशित विज्ञापन को 28 मार्च 2005 से पहले के प्रकाशन की सीमा में न बांधा” जाये। “बल्कि 2005 के पूरे साल को विज्ञापन प्रकाशन की अवधि में शामिल कर पुरानी पेंशन बहाल” किया जाना ही “प्राकृतिक न्याय के अनुकूल” होगा।

दरअसल प्रदेश सरकार ने 28 मार्च 2005 को राज्य में नई पेंशन लागू करने की घोषणा की थी। इसपर हाई कोर्ट में कई याचिकायें दायर हुई की इसके लागू होने के पूर्व नौकरियों के लिये विज्ञापन निकले थे ,चयन के बाद नियुक्तियों का क्रम 2005से 2006 तक चला इस लिये ऐसे कर्मचारी अपने को पुरानी पेंशन से गवर्न होना चाहिये।

योगी सरकार ने इन कर्मियों के पक्ष में कोर्ट के निर्णयों के चलते महज उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में शामिल किया हैं जिनके विज्ञापन 28 मार्च से पहले प्रकाशित हुये थे। इस निर्णय से ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे से अब बाहर रह गये जिनके विज्ञापन 28 मार्च 2005 के बाद उस वर्ष प्रकाशित हुये थे। ऐसे कर्मचारियों में सरकार के निर्णय से घोर निराशा है।

सरकार के इस सशर्त निर्णय से स्वास्थ विभाग के वह कर्मचारी दुखी है जो अगस्त 2005 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर चयनित हुये थे। इनमें एएनएम (महिला हेल्थ वर्कर) हैं। हालांकि इन एएनएम कर्मचारियों का कहना है की उनकी नियुक्ति के संदर्भ में पहले विज्ञापन 2001 में प्रकाशित हुआ पर इसे रद्द कर अगस्त 2005 में प्रकाशित किया गया। दुबारा पुनः आवेदन मांगे गये तथा वर्ष 2005 में साक्षात्कार कर चयनित किया गया।

इसलिये सरकार को चाहिये की वह हमारे विज्ञापन की अवधि को 2001 से समझें क्योंकि सरकार ने ही विज्ञापन स्थगित कर फिर चार साल के लंबे अंतराल के बाद अगस्त 2005 में निकाला। सरकार को चाहिये की वह अपने कैबिनेट के फसलें में आंशिक संशोधन कर यह निर्णय ले की वर्ष 2005 में प्रकाशित सभी विज्ञापनों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लिया जायेगा। यही ऐसे कर्मचारियों के लिये प्राकृतिक न्याय होगा।
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