- विनोद मिश्रा
बांदा। जिला उपभोक्ता फोरम नें वाहन दुर्घटना बीमा के मामले में परिवादी के पक्ष में फैसला कर उसे एक लाख 14 हजार 96 रुपये का चेक सौंपा। मामला यह था की बांदा शहर के कालू कुआं निवासी कमलेश कुमार बाजपेई ने अगस्त 2014 में शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी पीली कोठी बांदा को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि परिवादी के कथन अनुसार उसका वाहन डंपर यू पी 90टी 1618 का बीमा कंपनी से दिनाक 28 जनवरी 2014 तक बीमित था। रात में दरवाजे पर 23 दिसंबर 2013 को रात करीब 1बजे उसके वाहन पर किसी ट्रक ने टक्कर मार दिया। परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि बीमा क्लेम भर कर कंपनी को दिया गया,परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

जिला आयोग ने विपक्षी यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को नोटिस देकर जवाब मांगा। उनकी और से विभागीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार निगम ने जवाब दिया और कहा कि दावा निस्तारण हेतु सभी प्रपत्र नही दिए गए। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने वादी का वाद स्वीकार किया। तत्काल विपक्षी द्वारा समस्त निर्णीत धनरासी जमा कर दिया गया। आज न्यायालय में सदस्य अनिल कुमार ने परिवादी कमलेश कुमार बाजपेई को 114069 का अकाउंट पेई चेक दिया। मामला पूर्ण सहमति से समाप्त कर दिया गया। इस दौरान प्रामेश्वर स्टेनो, विनोद, आरिफ, शिव कारण और वादी के अधिवक्ता जगदीश प्रसाद तिवारी आदि मौजूद रहे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )


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