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21 साल बाद 'चीखों' को मिला इंसाफ: दलित युवक की नृशंस हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद
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21 साल बाद ‘चीखों’ को मिला इंसाफ: दलित युवक की नृशंस हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

विनोद मिश्रा डायरेक्टर सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जातीय अहंकार, गालियों और चाकू की नोक पर की गई एक निर्दय हत्या को आखिरकार कानून ने 21 साल बाद करारा जवाब दे दिया। अनुसूचित जाति के युवक की सरेआम बेइज्जती कर चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी गगन कुमार भारती की अदालत ने दोषी देशराज लोध और लालबाबू लोध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त छह-छह माह की सजा भुगतनी होगी। फैसले के बाद दोनों दोषियों को सीधे जेल भेज दिया गया।

21 साल बाद 'चीखों' को मिला इंसाफ: दलित युवक की नृशंस हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद

यह फैसला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि जातिगत हिंसा के खिलाफ न्याय की जीत माना जा रहा है। अदालत का यह 19 पृष्ठीय फैसला साफ संदेश देता है जाति के नाम पर किया गया अपराध चाहे जितना पुराना हो, कानून से बच नहीं सकता। यह सनसनीखेज मामला गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव का है। 26 अक्टूबर 2004 की शाम गांव में एक घर के बाहर फिल्म देखी जा रही थी। वहीं मौजूद था पप्पू पुत्र रामकिशोर जो अनुसूचित जाति से था। तभी गांव के ही देशराज लोध और लालबाबू लोध वहां पहुंचे और पप्पू से राजाबाबू के बारे में पूछने लगे। जवाब मिलते ही दोनों आरोपी आगबबूला हो गए।

दोहरे हत्याकांड में 17 साल बाद सजा का ऐलान: पांच दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

जाति सूचक गालियां दी गईं, खुलेआम अपमान किया गया और यह कहते हुए कि “तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है” देशराज लोध ने जेब से चाकू निकालकर पप्पू के पेट में ताबड़तोड़ वार कर दिया। वहीं लालबाबू लोध ने ललकारते हुए कहा “साला बचने न पाए।” वादी मुकदमा देशराज रैदास की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। 9 जनवरी 2005 को चार्जशीट दाखिल हुई। 7 सितंबर 2006 को आरोप तय हुए। इसके बाद वर्षों तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने गवाहों और पुख्ता साक्ष्यों के जरिए अपराध को साबित किया। विशेष लोक अभियोजक डॉ. महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि अदालत ने स्पष्ट माना कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत रंजिश नहीं, बल्कि जातिगत घृणा से प्रेरित संगीन अपराध है। इसी आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को कठोरतम सजा सुनाई।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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