- विनोद मिश्रा
बांदा। नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने “बीस-बीस” साल की “कठोर कारावास” की सजा सुनाई है। तथा अर्थदंड भी लगाया है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने बिसंडा थाने में आठ जुलाई 2023 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमे बताया था कि सात जुलाई 2023 को उसकी 15 वर्षीय बेटी ने घर में रखा गेहूं बेच दिया था। इस पर उसने बेटी को डांटा।

इससे नाराज होकर बेटी बिना बताए घर से अपनी बड़ी बहन के गांव महोबा जनपद के खन्ना थानांतर्गत गांव न्यूरिया जा रही थी। रास्ते में सया तिराहे के पास थाना बिसंड़ा के सया गांव निवासी बाबूलाल और नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भरखरी निवासी सुरेंद्र कुमार ने किशोरी को बहन के घर छोड़ने का झांसा देकर अपनी बाइक पर बैठा लिया।

आरोपियों ने घूरी गांव के पास दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन से आपबीती बताई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश हेमंत कुमार कुशवाहा ने बाबूलाल व सुरेंद्र कुमार को सजा सुनाई। अन्य धाराओं में सजा समेत 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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