- विनोद मिश्रा
बांदा। नौ वर्ष पहले दर्ज हुए गैर इरादन हत्या के मामले में अपरसत्र न्यायधीश ने दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं इसी केस के दूसरे पक्ष की दो महिलाओं समेत तीन को दोष मुक्त कर दिया।

अभियोजन के सहायक शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्रा ने बताया कि कांलिजर थाना क्षेत्र के तरहटी निवासी कल्लो पत्नी रामसजीवन ने 7 नवंबर वर्ष 2011 को प्राथमिक दर्ज कराया था कि वह शाम तीन बजे खेत में थी। दूसरों के बैल ज्वार की फसल खा रहे थे। इससे बैलों को उसने मेड़ पर बांध दिया था। तभी उनकी बिरादरी का रामफल उर्फ रमफलिया पुत्र बहादुर आया। उसने पूंछा था कि बैल किसने बांधा है। इसी बात को लेकर पुरानी रंजिश के कारण मुझे मारा पीटा। गुहार लगाने पर मेरा पति रामसजीवन पुत्र बहादुर बचाने आया तो हमलावर ने उसे भी लाठी से पीटा। इससे मेरा पति बेहोश हो गया था। उसे जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था। जहां उनकी 12 नवंबर को उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इसी तरह दूसरे पक्ष के जगदीश पुत्र रामफल सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत में मेरे पिता रामफल को कल्लो पत्नी रामसजीवन, सुमन पत्नी रोहित व नत्थू पुत्र रामसजीवन ने मारा पीटा है। रिपोर्ट दर्ज की जाए। दोनों मामलों में विवेचक की ओर से अलग-अलग आरोप पत्र पेश किए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में 9 गवाह व मारपीट में तीन गवाह पेश किए गए। दोनों मुकदमों में अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गैर इरादतन हत्या में रामफल उर्फ रमफलिया को सजा सुनाई गई है। साथ ही दूसरे पक्ष में कल्लो, सुमन व नत्थू को मारपीट के मामले में दोष मुक्त कर दिया गया।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )


![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
