- विनोद मिश्रा
बांदा। देश में अब त्वरित न्याय के तहत तीन नए अधिनियमों को 1 जुलाई से लागू करने के लिए जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग ने बुधवार को न्यायिक अधिकारियों से चर्चा की। 28 29 में को दो दिवसी कार्यशाला आयोजित होगी। अधिनियमों से आम लोगों की जानकारी के लिए फोन नंबर सार्वजनिक कर विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय का निर्धारण भी किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के अनुसार देश में त्वरित न्याय के तहत 1 जुलाई से तीन नए अधिनियम लागू होंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030 लागू होगा। करने के लिए जिला जज डॉक्टर सारंग ने न्यायिक अधिकारियों से चर्चा की अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल द्वितीय अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह और मुख्य न्यायैक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता नें बताया की नई अधिनियमों के संबंध में कोई भी व्यक्ति जानकारी हासिल कर सकता है मोबाइल नंबर 9532946541 व 9452985392 तथा लैंडलाइन 05192-220144 मैं बात कर जानकारी ली जा सकती है दीवानी न्यायालय परिसर में अदर भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जाकर भी अधिनियम के संबंध में जाना जा सकता है।
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