- ब्यूरो रिपोर्ट
जौनपुर। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को जौनपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में बुधवार को सात-सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने धनंजय को दोषी करार दिया था। मामले में संतोष विक्रम को भी 7 साल की सजा हुई है। इस सजा के बाद धनंजय अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

जिस मामले में बाहुबली धनंजय सिंह को सजा हुई है, वह मामला 10 मई, 2020 का है। इस दिन मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण, रंगदारी और अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।अपनी एफआईआर में मैनेजर सिंघल ने पुलिस को बताया कि संतोष विक्रम ने दो साथियों के साथ मेरा अपहरण किया और धनंजय के आवास पर ले गए। यहां धनंजय सिंह पिस्टल लेकर आए और गन पॉइंट पर गालियां दीं।

मामला दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने धनंजय समेत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन उन्हें अदालत में हाजिर किया गया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा था। मामले में नया मोड़ तब आया था, जब धनंजय सिंह और उनके सहयोगी पर केस दर्ज कराने वाला मैनेजर अदालत में आरोपों से पलट गया था। इस मामले में धनंजय सिंह 109 दिन जेल में रहे थे। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत ली थी। धनंजय सिंह पर जौनपुर, लखनऊ और दिल्ली सहित अन्य जगह 40 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 मुकदमे लखनऊ के विभिन्न थानों में हैं। धनंजय 50 हजार के इनामी भी रह चुका है।

जौनपुर की विधायक सांसद विशेष कोर्ट ने बुधवार को नमामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण केस में सजा सुनाई। अदालत ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत से बाहर निकले धनंजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जाऊंगा। धनंजय ने आगे कहा- चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, यह मुझे चुनाव से रोकने की साजिश है। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में धनंजय सिंह के समर्थक मौजूद रहे। छतों और बालकनी पर भी उनके समर्थक खड़े नजर आए।
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