विनोद मिश्रा
बांदा। पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने एडीएम की गाड़ी पर पथराव तथा पुलिसकर्मी पर हमले के आरोप में गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके वकील के प्रार्थना-पत्र पर न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत दी है। अगली पेशी चार जुलाई को होगी।
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान तिंदवारी रोड स्थित मंडी में सपाइयों ने एडीएम की गाड़ी रोककर पथराव किया था। इसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त होने के साथ ही बलखंडी चौकी प्रभारी राजनारायण नायक घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति समेत 38 के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

इसमें पूर्व विधायक को छोड़कर अन्य सभी आरोपियों ने एमपी/एमएलए कोर्ट गरिमा सिंह की अदालत से अपनी जमानत करा ली थी। पूर्व विधायक की ओर से अपनी जमानत न कराने पर न्यायालय ने जमानती व गैर जमानती वारंट जारी कर पेशी पर हाजिर होने का आदेश दिया था। पूर्व विधायक ने एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जहां सुनवाई में जज ने उनका प्रार्थना-पत्र स्वीकृत करते हुए अंतरिम जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने दी।
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