- विनोद मिश्रा
बांदा। पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को को यहां जेल में सुपरियर क्लास की सुविधा नहीं मिलेगी। अधीनस्थ विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक जिला जेल बांदा को मुख़्तार अंसारी को सुपीरियर क्लास में रखने के 15 मार्च 22 के आदेश को हाई कोर्ट नें रद्द कर दिया हैं। इस फसलें से यहां जेल प्रशासन में अफरा -तफरी है।

हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद अंसारी को विशेष अदालत गाजीपुर का सुपीरियर क्लास देने का आदेश रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों को देखते हुए वह उच्च श्रेणी की सुविधा पाने के हकदार नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का करार देते हुए कहा कि सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट को किसी बंदी को उच्च श्रेणी की जेल सुविधा देने की सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है। जेल में बंद अपराधी को किसी भी श्रेणी की सुविधा देने का अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का है। अब इस फैसले के चलते गुरुवार को यहां कारागार प्रशासन में भारी हलचल औऱ अधिकारियों में आपसी गुफ्तगू का माहौल रहा। माना जा रहा है की एक -दो दिनों में डीएम औऱ एसपी कारागार एवं मुख़्तार अंसारी की बैरक का निरीक्षण कर सकते हैं !
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