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एसटीएफ कमांडो हत्याकांड में 15 साल बाद सुनवाई पूरी, अब 30 जून को फैसले का इंतजार
उत्तर प्रदेश

बीस वर्ष बाद आया फैसला, कोर्ट ने मारपीट में पिता-पुत्र पर लगाया जुर्माना

 

विनोद मिश्रा

बांदा। बीस वर्ष बाद आए मारपीट के फैसले में पिता-पुत्र पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी मो. कमरुज्जमां खान की अदालत में चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 10 दिन की सजा काटनी होगी। इसकी आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी। इसमें दो आरोपितों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई।


विशेष अभियोजक विमल सिंह व महेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि बदौसा थाना क्षेत्र के उसरापुरवा दुबरिया निवासी बउवा ने कोर्ट के आदेश पर एक नवंबर 2001 को गांव के रजा हुसैन, शुबराती खां व फैयाज और उसके बेटे सिकंदर पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पिता के पट्टे वाली जमीन पर जबरन कब्जा करने का विरोध करने पर गाली-गलौज व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। बाद में मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान रजा हुसैन व शुबराती खां की मौत हो गई। पिता-पुत्र के खिलाफ न्यायाधीश ने जुर्माना की सजा सुनाई।

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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