City News Uttar Pradesh
बांदा : गैर इरादतन हत्या में दोषी को नौ साल बाद दस वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश

गैर इरादतन हत्या में दोषी को नौ साल बाद दस वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अशरफ अंसारी की अदालत ने दस वर्ष के सश्रम करावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की आठ हजार रुपये की धनराशि वादी को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

बांदा : गैर इरादतन हत्या में दोषी को नौ साल बाद दस वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Banda: After nine years, the convict was sentenced to ten years in the culpable homicide, the court also imposed a fine

अपर शासकीय अधिवक्ता सुशील तिवारी ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बेर्रांव गांव निवासी रोडवेज बस चालक बृजेंद्र यादव ने 10 अक्टूबर वर्ष 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि दो दिन पहले आठ अक्टूबर को वह बस लेकर कमासिन से बांदा आ रहा था। शाम करीब सात बजे गांव के मुन्ना गोस्वामी, विश्वनाथ, इंद्रवन, लाला उर्फ बद्रीवन ने बस रोकने को हाथ दिया था। लेकिन उसने नहीं रोका। जिसके बाद उसकी गांव के नजदीक बस पंचर हो गई। जिससे बस खड़ी कर वह गांव खाना खाने चला गया। वहां से लौटने पर मुन्ना समेत उसके भाइयों आदि उसे गाली-गलौज करते हुए पीटने लगे। शोर सुनकर उसके पिता इंद्रजीत व अन्य लोग बचाने आए। इससे हमलावरों ने पिता इंद्रजीत को सिर में लाठी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बेहोश होने पर उन्हें बस से जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उन्हें कानपुर भेजा गया।

बांदा : गैर इरादतन हत्या में दोषी को नौ साल बाद दस वर्ष की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Banda: After nine years, the convict was sentenced to ten years in the culpable homicide, the court also imposed a fine

वहां निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दस अक्टूबर वर्ष 2012 को उनकी मौत हो गई थी। मामले का आरोप पत्र चारों आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में विवेचक ने पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवोलकन व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायधीश मुन्ना को दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध सजा सुनाई है। वहीं तीन अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 
Subscribe to us on Youtube to watch the latest video news updates.

Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.

Related News

डैमेज कंट्रोल या मास्टरस्ट्रोक ? सपा ने चुनाव के बीच बदला प्रदेश अध्यक्ष : श्याम लाल पाल पर जताया भरोसा

Banda : खेती को बनाना होगा उत्तम, उद्यम के रूप में करें विकसित …

‘आशिकों का मेला’ होगा ‘सीसीटीवी कैमरे’ की ‘निगहबानीं’ में: सीडीओ ने दिए निर्देश

बाहुबली मुख्तार अंसारी ईडी के कब्जे में : दस दिन की कस्टडी रिमांड में होगी पूछताछ

City News Uttar Pradesh

दहेज के लिए बहू को जलाकर की थी हत्या: सास समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास

City News Uttar Pradesh

डीएम आनंद सिंह की अनोखी पहल : जागरूकता के लिये रवाना किये वाहन …

ब्रेकिंग न्यूज़