- विनोद मिश्रा
बांदा। उपभोक्ता फोरम नें दुर्घटना बीमा के एक मामले में परिवादी51हजार 125 रुपये का चेक देकर न्याय दिलाया। मामला इस प्रकार था कि ग्राम तहसील नरैनीके ग्राम सढा निवासी सुनैना देवी पत्नी बुटु के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अतर्रा के प्रबंधक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। कहा था कि उनके पति के नाम पॉलिसी थी। उनमें पति का बीमा और दुर्घटना शामिल था। प्रीमियम उनके पति द्वारा अदा किया जाता था। इस पॉलिसी में परिवादिनी जिसने स्वयं मुकदमा दायर किया था वह नामिनी थी।

परिवादिनी के पति की मृत्यु 3 अप्रैल 2019 को कृषि कार्य के दौरान थ्रेसर में फंसकर हो गई थी। परिवादिनी द्वारा बीमा कंपनी से क्लेम मांगा गया। परंतु बीमा कंपनी ने दुर्घटना मना कर दिया। जिस कारण परिवादिनी नें मुकदमा दायर किया।फोरम के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम अतर्रा को नोटिस जारी की गई। बीमा कंपनी ने परिवादिनी से सुलह कर ली।इस समझौते के आधार पर निर्धारित धनराशि 53125 रुपए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग में जमा कर दिया। आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी की कोर्ट ने इसी आधार पर मामले को निस्तारित कर दिया गया।परिवादिनी सुनैना देवी को चेक सौंपी।
( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )


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