- विनोद मिश्रा
बांदा। जेल में निरुद्ध कथित नटवर लाल के नाम से बहुचर्चित उद्दोग विभाग के बर्खास्त सहायक आयुक्त सर्वेश दीक्षित की शुक्रवार को जमानत याचिका न्यायालय नें खारिज कर दी।

आपको बता दे की शहर कोतवाली में दर्ज 420, 467, 468 एवं 471 आई0पी0सी0 के प्रकरण में जन्माष्टमी को गिरफ्तार में हुये सहायक आयुक्त सर्वेश कुमार दीक्षित की जमानत याचिका की सुनवाई पहले दिनांक 8 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय में नियत थी।

सर्वेश दीक्षित के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में दस्तावेज दाखिल किया गया परन्तु उसकी प्रति अभियोजन पक्ष को नहीं दी गयीथी, जिससे सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तिथि 10 सितंबर नियत थी ।

सेशन न्यायाधीश गजेन्द्र कुमार के सामने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ नें अपने-अपने पक्ष में तर्क रखे। विद्वान न्यायाधीश नें सुनावाई पर सरकारी पक्ष के अधिवक्ता के तर्को को मजबूत माना, एवं जमानत याचिका खारिज कर दी।यह भी जानकारी दे दें की सर्वेश दीक्षित के विरूद्ध उक्त धाराओं के अलावा भी धारा 386, 409 आई0पी0सी0 जैसे अन्य प्रकरण भी दर्ज है।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
