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October 13, 2026
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माफिया मुख्तार अंसारी के बैरक में लगेगी टीवी, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को दिया आदेश …

 

  • ( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश ब्यूरों )

मऊ। गैंगस्टर एक्ट में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के चार प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राम अवतार प्रसाद के न्यायालय में सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह, विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना। साथ ही जेल अधीक्षक बांदा की आख्या का अवलोकन किया। इसके बाद विशेष न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि मुख्तार अंसारी के बैरक मे टीवी लगवाना सुनिश्चित करें।


दरअसल, मऊ जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के कोर्ट में चार प्रार्थना पत्र दिए हैं। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि मुख्तार अंसारी न्यायिक अभिरक्षा में बांदा जेल में बंद है। उन्हें जेल मे टीवी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
मेडिकल बोर्ड का गठन कर उनके स्वास्थ्य की जांच कराई जाए। जेल मैनुअल के अनुसार जेल में निरुद्ध बंदियों की श्रेणी का निर्धारण करते समय विचार किए जाने के लिए जिन आधारों को मानदंड बनाया जाता है। उसके अनुसार मुख्तार अंसारी पूर्ण रूप से उच्च श्रेणी के बंदी की सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी विचाराधीन बंदी हैं। सीनियर सिटीजन और ग्रेजुएट भी हैं, एवं आयकर दाता हैं।


इसके साथ ही पिछले 25 वर्षों से उत्तर प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की हैसियत से लाखों जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को उच्च श्रेणी का बंदी घोषित करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को निर्देशित किया जाए कि मुख्तार अंसारी को उच्चतर श्रेणी की सुविधा प्रदान करें।


बुधवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में सभी चारों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हुई। इसमें भोजन और तख्त उपलब्ध कराने में 2 सितंबर की तिथि नियत की। उच्च श्रेणी सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में 8 और मेडिकल बोर्ड का गठन कर जांच कराने के मामले में 6 सितंबर की तिथि नियत की। वहीं जेल के बैरक मे टीवी उपलब्ध कराने के मामले में जेल अधीक्षक बांदा को आदेश दिया कि जेल मैनुअल एवं समुचित शासनादेश मे विहित प्रावधानों मे यदि टीवी अनुमन्य हो तो मुख्तार अंसारी के बैरक में टीवी लगवाना सुनिश्चित करें।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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