- विनोद मिश्रा
बांदा। बेटे व बहू की कुल्हाड़ी से हत्या के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

विवरण यह है की नरैनी क्षेत्र के बरसड़ा मानपुर निवासी हरदयाल नें 13 जून 2023 को थाने में तहरीर दी थी कि उसके पिता मन्नूलाल और मां चुन्नी घर के आंगन में सो रहे थे। तभी उसके बाबा देशराज पुत्र रामप्रसाद ने कुल्हाड़ी से वार कर माता-पिता की हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद देशराज भाग निकला। थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस मामले पर अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जिसमें हरदयाल, इंद्रपाल, दीनदयाल, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, एसआई शिववीर, डा.अजय प्रताप सिंह विश्वकर्मा, एसआइ कमल सिंह व निरीक्षक अरविंद सिंह गौर शामिल रहे।

विवेचना के दौरान आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की गई। मामला संपत्ति के बंटवारे को लेकर सामने आया। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने हत्या के दोषी देशराज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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