- शरद मिश्रा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपने अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। मीडिया में जिसको बोलना है, उसे पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। नये आदेश में सोशल मीडिया के लिए भी नए नियम तय किए गए हैं. ये आदेश अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने जारी किया है। यह आदेश बुधवार की रात को जारी किया गया है।

इसमें सख्ती से कहा गया है कि आचरण नियमावली का पालन करें। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी। बिना मंजूरी लिए अखबार में लेख न लिखे, टीवी रेडियो में न बोले। सोशल मीडिया पर भी न लिखें। यह आदेश बुधवार की रात को जारी किया गया है। इसमें सख्ती से कहा गया है कि आचरण नियमावली का पालन करें। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी. बिना मंजूरी लिए अखबार में लेख न लिखे, टीवी रेडियो में न बोले। सोशल मीडिया पर भी न लिखें।
– समाचार पत्रों में लिखने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव डॉ.देवेश चतुर्वेदी द्वारा आचरण नियम और मीडिया संबंध जारी आदेश में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 का जिक्र किया गया है। इस नियमावली के नियम-3(2) के प्रावधान के अनुसार हर सरकारी कर्मचारी का आचरण एवं व्यवहार सदा ही सरकारी आदेश के अनुरूप हो।
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