बांदा। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी का गैंगस्टर में जमानत का आदेश लंबे इंतजार के बाद बांदा जेल में पहुंचा है। जबकि 17 फरवरी को न्यायालय से आदेश पत्र वहां से जारी हुआ था। डाक से आदेश आने में करीब आठ दिन का समय लगा है।

पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी छह अप्रैल से बांदा जेल में बंद है। जिसके विरुद्ध गाजीपुर, वाराणसी व मऊ समेत अलग-अलग प्रांतों के जनपदों में 12 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें वर्ष 2011 से गैंगस्टर का मुकदमा एमपीएमएलए न्यायालय मऊ में विचाराधीन है। बीते दिनों न्यायालय ने मुकदमे में जमानत देने के आदेश जारी किए थे। गुरुवार को न्यायालय की डाक बांदा जेल में प्राप्त हुई है। जिसमें एडीजे विशेष न्यायाधीश एमपीएमएल की ओर से जमानत के आदेश दिए गए हैं। जेल प्रशासन की ओर से न्यायालय के अनुपालन में गैंगस्टर मामले की जमानत देने की प्रक्रिया अपनी ओर से पूरी की जा रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी के कई अन्य मामले भी विचाराधीन हैं। इससे अभी जमानत पर जेल से रिहाई नहीं हो सकती है। प्रभारी जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि न्यायालय से गैंगस्टर मामले में जमानत के आदेश मिले हैं। जिस पर उचित कार्रवाई की जा रही है।
– पंजाब व मऊ से मुलाकात कराने के दिए गए आदेश
मुख्तार अंसारी के पंजाब व मऊ न्यायालय में जहां अलग-अलग कई मुकदमे चल रहे हैं। वहीं उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह की ओर से बांदा जेल में बंद मुख्तार से स्वजन व खुद की मुलाकात की अपील की गई थी। दोनों न्यायालय से बांदा जेल प्रशासन को मुख्तार से स्वजन या अधिवक्ता से मुलाकात कराने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि गुुरुवार को मुख्तार से मुलाकात के लिए कोई जेल में नहीं पहुंचा है।
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