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न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा दो अभियुक्तों पांच-पांच साल की कैद : सात हजार जुर्माना
उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष 3 माह का कारावास: छह हजार रुपए जुर्माना

  • विनोद मिश्रा

बांदा। अपर सत्र जिला न्यायालय में गैंगेस्टर के नामी -गिरामी आरोपी को लंबी बहस की सुनवाई के बाद दो वर्ष तीन माह की सजा सुनाई गई। साथ ही छह हजार रुपया जुर्माना भी किया गया।

गैंगस्टर के आरोपी को 2 वर्ष 3 माह का कारावास: छह हजार रुपए जुर्माना
Gangster accused sentenced to 2 years and 3 months imprisonment: fine of six thousand rupees

दरअसल मामला यह था की जिले के थाना थाना तिंदवारी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में अंसार उर्फ कल्लू पुत्र मुस्तफा निवासी हरदौली नामजद था। इस मामले में सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर एक्ट सौरभ सिंह नें न्यायालय में तार्किक ढंग से प्रभावी पैरवी की। दोनोँ पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद एडीजे नें आरोपी अंसार उर्फ कल्लू को दोषी मानते हुये सजा सुनाई।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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