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बेटी की हत्या में सौतेली मां को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
उत्तर प्रदेश

बेटी की हत्या में सौतेली मां को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। पुत्री की हत्या कर शव छिपाने की नियत से केन नदी में फेंकने के मामले में विशेष न्यायाधीश एसीएसटी बलराज सिंह ने सौतेली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपित जेई को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया है। दस वर्ष बाद मामले में फैसला सुनाया गया है।

बेटी की हत्या में सौतेली मां को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Life imprisonment to step mother in daughter’s murder, also fined 25 thousand rupees

विशेष अभियोजक विमल सिंह व सहायक शासकीय अधिवक्ता जावत्री प्रसाद विश्वकर्मा ने बताया कि हालमुकाम झांसी के वीरांगना कालोनी निवासी रिटायर्ड बैंक कर्मी बाल्मीक वर्मा ने 11 जनवरी वर्ष 2013 में मुकदमा दर्ज कराया था। पैलानी थाने में दर्ज रिपार्ट में बताया था कि वह मोहल्ला गायत्री नगर उरई जालौन का मूल निवासी है। उसका छोटा भाई मुन्नालाल वर्मा बांदा में रहकर स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदारी करता था। मुन्नालाल की पहली पत्नी मंजू वर्मा की मृत्यु वर्ष 1996 में हो जाने के बाद उसकी दूसरी शादी ममता वर्मा के साथ हुई थी। उसके भाई की वर्ष 2009 में बांदा में हत्या हो जाने पर पत्नी ममता वर्मा को संलिप्त बताया गया था। जिसमें जेई रामप्रसाद कुशवाहा को भी शामिल होना बताया गया था। जो कि शहर के मोहल्ला आवास विकास में पीसीओ के पास रहता था। उसके भाई की पहली पुत्री 17 वर्षीय नेहा सौतेली मां ममता के साथ रहती थी।

बेटी की हत्या में सौतेली मां को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Life imprisonment to step mother in daughter’s murder, also fined 25 thousand rupees

– दस साल बाद मामले में सुनाया गया फैसला

बाद में छह जनवरी वर्ष 2011 में सौतेली मां ने एक विज्ञापन प्रकाशित कराया था कि उसकी बेटी नेहा लापता हो गई है। जिसको पढ़कर उन्हें भतीजी के साथ घटना होने की जानकारी मिली थी। पांचवे दिन पैलानी थाना क्षेत्र की केननदी में शव मिलने के बाद उसने मामले में तीन लोग सौतेली मां ममता वर्मा, हमीरपुर जिले के ग्राम चांदी कला निवासी कुलदीप पुत्र शंतशरण सिंह व जेई रामप्रसाद कुशवाहा निवासी लखनऊ जनपद के कल्याणपुर गुडंबा शिवानी बिहारी कालोनी को नामजद कराया था। दौरान मुकदमा कुलदीप की मृत्यु हो गई। सौतेली मां व जेई रामप्रसाद के विरुद्ध सुनवाई हुई। अभियोजक की ओर से दस गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सौतेली मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं जेई रामप्रसाद कुशवाहा को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। सौतेली मां को सजायावी वारंट बनाकर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। यह अहम फैसला न्यायाधीश बलराज सिंह ने चार्ज छोड़ने के पूर्व सुनाया है।


( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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