
- विनोद मिश्रा
बांदा। मंडल कारागार से ‘कुख्यात गैंगस्टर व स्क्रैप माफिया’ रवि काना की ‘बिना न्यायालयीय आदेश रिहाई’ ने जेल प्रशासन और सरकारी सिस्टम’ को ‘कटघरे’ में खड़ा कर दिया है। इस गंभीर लापरवाही पर अब जेल प्रशासन के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू हो गया है। जेल चौकी प्रभारी की तहरीर पर जेल अधीक्षक, जेलर समेत कई कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि पहले ही जेलर को निलंबित किया जा चुका है।

नोएडा का कुख्यात स्क्रैप माफिया रवि काना अगस्त 2024 में प्रशासनिक आधार पर गौतमबुद्ध नगर से मंडल कारागार लाया गया था। वह थाना सेक्टर-63 नोएडा में दर्ज जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के मामले में आरोपी है। इसी मामले में उसके खिलाफ न्यायालय से बी-वारंट जारी किया गया था। 28 जनवरी 26 को न्यायालय का बी-वारंट बांदा जेल प्रशासन को प्राप्त हुआ, जिसमें 29 जनवरी को आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके तहत आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश भी किया गया। हालांकि अन्य मामलों में आरोपी को पहले ही रिहाई के आदेश मिल चुके थे और वह केवल बी-वारंट के प्रकरण में निरुद्ध था।

इसी बीच गंभीर प्रशासनिक चूक सामने आई, जब बिना बी-वारंट के निस्तारण और स्पष्ट न्यायालयीय आदेश के आरोपी को जेल से रिहा कर दिया गया। बाद में जब यह तथ्य उजागर हुआ कि बी-वारंट प्रभावी था, तो शासन स्तर पर हड़कंप मच गया। न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही करार दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजी जेल पीसी मीणा ने तत्काल प्रभाव से जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया और जांच डीआईजी प्रयागराज को सौंप दी गई है। सूत्रों की मानें तो जेल अधीक्षक पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि उनके निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के नेतृत्व में मामले की जांच कराई गई, जिसमें जेल प्रशासन की स्पष्ट लापरवाही सामने आई। इसके आधार पर जेल चौकी प्रभारी की तहरीर पर जेल अधीक्षक, जेलर समेत अन्य कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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