चित्रकूट। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान प्रयागराज की दिव्या का पर्स लूटने वाले मध्य प्रदेश के लुटेरे अरविंद सिंह को विशेष न्यायालय डकैती के अपर सत्र न्यायाधीश दीप नारायण तिवारी ने दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना के दौरान यात्रियों ने उसे पकड़ लिया था, जबकि उसका साथी पर्स लेकर भाग गया था। वह अभी तक जमानत पर था। सजा सुनाये जाने के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील सिंह ने बताया, घटना तीन जनवरी, 2016 की है। प्रयागराज जिले के 60 एमआइजी कालोनी, स्टेनरी रोड, कमलानगर निवासी नित्यानंद ओझा की पुत्री दिव्या ओझा ने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) थाना नैनी में मुकदमा दर्ज कराया था। उनके मुताबिक, वह ट्रेन के स्लीपर कोच में ग्वालियर से प्रयागराज के लिए सफर कर रहीं थीं। भरतकूप और चित्रकूटधाम कर्वी रेलवे स्टेशन के बीच लुटेरा पर्स लूटकर भागने लगा। शोर मचाने पर उसको सहयात्रियों ने पकड़ लिया। इस पर उसने पर्स फेंक दिया, जिसे लेकर उसका साथी भाग निकला था। जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर चित्रकूटधाम कर्वी थाने में स्थानांतरित कर दिया था। विवेचना के बाद जीआरपी ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर के तानसेन रोड स्थित किरार भवन, न्यू रेलवे कालोनी निवासी अरविंद सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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