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मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 'सजा ए मौत': फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया 'ऐतिहासिक फैसला'
उत्तर प्रदेश

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को ‘सजा ए मौत’: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया ‘ऐतिहासिक फैसला’

शरद मिश्रा सम्पादक सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • शरद मिश्रा

बांदा। जनपद में मानवता को शर्मसार करने वाले 5 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि पुलिस की त्वरित विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते चार्जशीट दाखिल होने के मात्र 56 दिनों के भीतर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 'सजा ए मौत': फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया 'ऐतिहासिक फैसला'

यह जघन्य घटना बीते जुलाई माह में कालिंजर थाना क्षेत्र की है। अभियुक्त अमित ने 5 साल की मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची गंभीर अवस्था में मिली, जिसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 'सजा ए मौत': फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया 'ऐतिहासिक फैसला'

जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। महज 5 घंटे के भीतर आरोपी अमित को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं, गंभीर रूप से घायल बच्ची को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उसका इलाज कराया गया।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 'सजा ए मौत': फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया 'ऐतिहासिक फैसला'

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में दर्ज किया गया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अन्य ठोस प्रमाणों के आधार पर मजबूत चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई तेज गति से हुई। 56 दिनों के भीतर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अमित को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।

मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 'सजा ए मौत': फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया 'ऐतिहासिक फैसला'

अदालत ने अपने निर्णय में इस अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में मानते हुए कहा कि मासूम बच्चों के खिलाफ इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और ऐसे मामलों में कठोरतम दंड आवश्यक है।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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