- ब्यूरो रिपोर्ट
बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में ढाई माह पहले हुए आसमां हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 78 दिनों में ही आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 52 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 11 जून को खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी स्थित आसमां की कब्रिस्तान में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के पति सलीम ने अदनान पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने 30 जुलाई को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या दो वरुण मोहित निगम की कोर्ट में पेश की थी। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के 13 कार्य दिवस में ही कोर्ट ने आरोपी अदनान उर्फ बल्लू को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 52 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस दौरान न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने कहा कि भले ही अपराध विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अपराध करने के बाद भी अपराधी के चेहरे पर शिकन नहीं है। ऐसे में अपराधी को दंडित करने से समाज में न्याय का संदेश जाएगा। जिसके चलते आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आसमां के पति सलीम ने कहा कि उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और अदनान उर्फ बल्लू ने उसके साथ अन्याय किया था। ऐसे में उसे कानून से ही मदद मिलने की उम्मीद थी। सजा को लेकर सलीम ने कहा कि उम्मीद के मुताबिक न्याय मिला है और वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2024/02/Picsart_22-08-23_02-31-51-905-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2024/02/Picsart_22-05-19_02-24-18-152-scaled.jpg)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_0000000055a072089a09490a85573f53-683x1024.png)
![Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh](https://citynewsuttarpradesh.in/wp-content/uploads/2026/05/file_00000000022872078732ec3f33441b29.png)
Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.
