- विनोद मिश्रा
बांदा। राज्य सूचना आयोग ने आरटीआइ के तहत जन सूचना न दिए जाने पर महोबा में तैनात खनिज अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। साथ ही मंडलायुक्त से उनके वेतन से वसूली कर कोषागार में रुपये जमा कराने को कहा है।
आरटीआइ कार्यकर्ता वा बुंदेलखंड आजाद सेना अध्यक्ष प्रमोद आजाद की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला खनिज अधिकारी महोबा को जन सूचना अधिनियम का उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। उनके वेतन से वसूली के आदेश प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय खनिज भवन उत्तर प्रदेश लखनऊ सहित मंडलायुक्त व जिलाधिकारी महोबा दिए हैं।
कहा है कि उनके वेतन से अर्थदंड की वसूली कर कोषागार में जमा कराएं। आरटीआई कार्यकर्ता व बुंदेलखंड आजाद सेना के अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने जिला खनिज अधिकारी कार्यालय महोबा से वर्ष 2021 में सूचनाएं मांगी थी। जनपद महोबा में कितने पहाड़ों के पट्टे खनन को आवंटित हैं। वर्तमान में कितने पट्टे संचालित हैं और कितने बंद हैं। कितने अवैध खनन पट्टों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही यह भी पूछा था खनन पट्टे के लिए किन -किन विभागों की एनओसी है। राज्य सूचना आयोग लगातार दिसंबर 2021 से प्रतिवादी कार्यालय महोबा को नोटिस भेज कर राज सूचना आयोग कार्यालय लखनऊ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता रहा, लेकिन जिला खनिज अधिकारी ने न तो राज्य सूचना आयोग में अपना पक्ष रखा और ना ही सूचना प्राप्त कराई। इस पर राज सूचना आयोग ने अर्थदंड लगाया है।
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