- शरद मिश्रा
बांदा। कानूनगो को वेतनवृद्धि का लाभ न देने के मामले में शासकीय अधिवक्ता की एक हैरानी भरी लापरवाही से हाईकोर्ट ने बांदा डीएम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया,जबकि शासन ने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए पहले ही वेतनवृद्धि का लाभ दे दिया था।

शासन के आदेश हैं कि 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई के वेतनवृद्धि का विशेष लाभ दिया जाए। वेतन वृद्धि का लाभ न देने पर चित्रकूटधाम मंडल के 17 राजस्व कर्मचारी कानूनगो रमेश चंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में 30 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को जायज ठहराया। आदेश के क्रम में राजस्व कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने 18 जुलाई 2024 को सरकार को आदेश दिए कि इन्हें जुलाई माह का विशेष वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए।

कानूनगो रमेश चंद्र ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने उन्हें 20 जुलाई को विशेष वेतनवृद्धि का लाभ दे दिया, लेकिन 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सरकारी अधिवक्ता वेतनवृद्धि का लाभ देने की जानकारी देने में नाकाम रहे। लिहाजा कोर्ट ने डीएम के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। शासकीय अधिवक्ता की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है।
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