- विनोद मिश्रा
बांदा। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध याचीगण की याचिका स्वीकार कर बीमा क्लेमके रूप में एक करोड़ 35 लाख 26 हजार 237 रुपए की धनराशि अदा करने के आदेश दिये। साढ़े सात फ़ीसदी ब्याज भी अदा करना होगा। मामला यह था कि ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करते समय दुर्घटना में एआरटीओ और प्रवर्तन सिपाही की मौत हो गई थी।
मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण में याची गीता देवी पत्नी उदयराम,आकाश सागर, अविनाश, सत्यार्थ पुत्रगण उदयराम निवासी अरविंद पुरम सिकंदरा जिला आगरा, कलावती पत्नी मृतक लल्लू राम, सौरभ, वैभव, नेहा सिंह पुत्रगण लल्लू राम निवासी बडेया थाना पोस्ट सराव जिला प्रयागराज द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इलाहाबाद, प्रमोद कुमार द्विवेदी सतना, सद्दाम हुसैन निवासी ग्राम मझगवा जिला चित्रकूट तथा श्री राम पुत्र मोहन निवासी कछिया पुरवा बिसंडा को पक्षकार बनाते हुए याचिकाएं दाखिल की गई।

कहा की बांदा में तैनाती के दौरान उप संभागीय परिवहन अधिकारी अपनी अनुबंधित शासकीय वाहन वाहन से ओवरलोड वाहनों को चेक करके बांदा नरैनी मार्ग में दिनांक 24 सितंबर 19 को आधी रात्रि में वापस आ रहे थे। रास्ते में गिरवा थाने के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही प्रवर्तन सिपाही लल्लू राम की मौत हो गई। एआरटीओ उदयराम गंभीर रूप से घायल हो गये। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । रिपोर्ट गिरवा थाने में दर्ज हुई थीं। याचीगण के मुकदमों में न्यायालय ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जिसमें विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जवाब में कहा गया कि वाहन याची गणों के द्वारा बहुत तेज चलाया जा रहा था।

न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बीमा कंपनी द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दोनों याची गणों के वाद को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि उदयराम एआरटीओ के परिवारी जनों को रूपया 9257014 रुपए की धनराशि 1 माह के अंदर याचिका दायर होने की तिथि 5 नवंबर 19 से 7.5 फीसदी ब्याज के साथ अदा की जाए । इसी प्रकार प्रवर्तन सिपाही लल्लूराम के परिवारीजन को रुपया 4269223 अदा किया जाए।
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