City News Uttar Pradesh
न्यायालय नें दुर्घटना में बीमा कंपनी के विरुद्ध लगभग 40 लाख भुगतान का दिया फैसला
उत्तर प्रदेश

इंश्योरेंस कंपनी की पर न्यायाधिकरण का डंडा : एक करोंड़ 35 लाख से अधिक दिलाई क्षतिपूर्ति

  • विनोद मिश्रा

बांदा। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध याचीगण की याचिका स्वीकार कर बीमा क्लेमके रूप में एक करोड़ 35 लाख 26 हजार 237 रुपए की धनराशि अदा करने के आदेश दिये। साढ़े सात फ़ीसदी ब्याज भी अदा करना होगा। मामला यह था कि ओवरलोड वाहनों की चेकिंग करते समय दुर्घटना में एआरटीओ और प्रवर्तन सिपाही की मौत हो गई थी।

मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण में याची गीता देवी पत्नी उदयराम,आकाश सागर, अविनाश, सत्यार्थ पुत्रगण उदयराम निवासी अरविंद पुरम सिकंदरा जिला आगरा, कलावती पत्नी मृतक लल्लू राम, सौरभ, वैभव, नेहा सिंह पुत्रगण लल्लू राम निवासी बडेया थाना पोस्ट सराव जिला प्रयागराज द्वारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इलाहाबाद, प्रमोद कुमार द्विवेदी सतना, सद्दाम हुसैन निवासी ग्राम मझगवा जिला चित्रकूट तथा श्री राम पुत्र मोहन निवासी कछिया पुरवा बिसंडा को पक्षकार बनाते हुए याचिकाएं दाखिल की गई।

इंश्योरेंस कंपनी की पर न्यायाधिकरण का डंडा : एक करोंड़ 35 लाख से अधिक दिलाई क्षतिपूर्ति
Tribunal’s stick on insurance company: compensation given more than one crore 35 lakhs

कहा की बांदा में तैनाती के दौरान उप संभागीय परिवहन अधिकारी अपनी अनुबंधित शासकीय वाहन वाहन से ओवरलोड वाहनों को चेक करके बांदा नरैनी मार्ग में दिनांक 24 सितंबर 19 को आधी रात्रि में वापस आ रहे थे। रास्ते में गिरवा थाने के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही प्रवर्तन सिपाही लल्लू राम की मौत हो गई।  एआरटीओ उदयराम गंभीर रूप से घायल हो गये। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई । रिपोर्ट गिरवा थाने में दर्ज हुई थीं। याचीगण के मुकदमों में न्यायालय ने सभी विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। जिसमें विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जवाब में कहा गया कि वाहन याची गणों के द्वारा बहुत तेज चलाया जा रहा था।

इंश्योरेंस कंपनी की पर न्यायाधिकरण का डंडा : एक करोंड़ 35 लाख से अधिक दिलाई क्षतिपूर्ति
Tribunal’s stick on insurance company: compensation given more than one crore 35 lakhs

न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। बीमा कंपनी द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया। न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध दोनों याची गणों के वाद को स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि उदयराम एआरटीओ के परिवारी जनों को रूपया 9257014 रुपए की धनराशि 1 माह के अंदर याचिका दायर होने की तिथि 5 नवंबर 19 से 7.5 फीसदी ब्याज के साथ अदा की जाए । इसी प्रकार प्रवर्तन सिपाही लल्लूराम के परिवारीजन को रुपया 4269223 अदा किया जाए।

 

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 
Subscribe to us on Youtube to watch the latest video news updates.

Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.

Related News

जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति के निर्देश : विकास कार्यों को समय रहते करें पूरा

City News Uttar Pradesh

जल शक्ति मंत्री रामकेश नें साईकिल रैली से पर्यावरण सरंक्षण पर दिया जोर

City News Uttar Pradesh

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में जा गिरी, हादसे में दो लोग हुए गंभीर घायल

अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर: जुर्माना और ध्वस्तीकरण की धमकी

City News Uttar Pradesh

पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल को धुन सवार: सदस्यता का बनाऊंगा रिकार्ड

City News Uttar Pradesh

पुलिस की तत्परता: मंदिर में गिरी सोने की चेन खोजकर महिला को सौंपी, हुई सराहना

City News Uttar Pradesh
ब्रेकिंग न्यूज़