
- विनोद मिश्रा
बांदा। आखिरकार 12 साल पुराने गैंगस्टर मामले में कानून का शिकंजा कस गया। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने ‘बड़ा फैसला’ सुनाते हुए ‘संगठित अपराध’ कर क्षेत्र में दहशत फैलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को ‘दोषी’ करार दिया। न्यायालय ने राहुल पुत्र भृगुनाथ प्रसाद सोनी, धर्मपाल सिंह पुत्र रामचरण उर्फ रामभरोसे और अश्वनी सोनी पुत्र जगरूप सोनी को गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए 3-3 वर्ष का ‘कठोर कारावास’ और 6-6 हजार रुपये का ‘अर्थदंड’ लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक को 2-2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि तीनों अभियुक्तों ने संगठित गिरोह बनाकर अपराध किया। इनका मकसद आर्थिक और भौतिक लाभ कमाना था। ये लोग अपराध करके आम जनता में भय और आतंक का वातावरण बनाते थे। इसी कारण क्षेत्र के लोग इनके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से भी डरते थे। उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए सबूत गैंगस्टर एक्ट के आरोपों को पूरी तरह सिद्ध करते हैं।
विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 का है। थाना कोतवाली नगर में तत्कालीन वादी विवेकानंद तिवारी ने तीनों के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार अभियुक्तों का संगठित गिरोह था और इनके विरुद्ध पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे।
इनके आपराधिक इतिहास और आधारभूत मुकदमों के आधार पर गैंग चार्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद कार्रवाई की गई थी। विवेचना उप निरीक्षक शिवमिलन और उप निरीक्षक संतराम ने की थी। मामले में 17 अगस्त 2015 को आरोप तय हुए थे। अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाहों का साक्ष्य कराया गया। करीब एक दशक से अधिक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने ‘तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा’ सुना दी।
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