- विनोद मिश्रा
बांदा । कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए शासन स्तर पर शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा। जिले में 59 घंटे के दौरान आवागमन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिलाधिकारी की तरफ से शासन के निर्देशों का शत प्रतिशत कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस, नगर पालिका, नगर पंचायत के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा गया है। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने कहा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग आइडी कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। साफ-सफाई सहित सैनिटाइजेशन के विशेष निर्देश दिए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने जिले में कोविड-19 वायरस के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण को ध्यान में रखते हुए शासन के आदेश का हवाला देकर अधिकारियों से विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। कहा कि जिले में शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगे अधिकारी, कर्मचारियों, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत के स्वच्छता, सफाई का विशेष कार्य करने वालों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
शनिवार व रविवार को प्रोसेस इंडस्ट्री को चलाने की अनुमति के साथ, साप्ताहिक बंदी होने वाले उद्योगों को छोड़कर, शेष उद्योग में कार्यरत लोगों के आवागमन, फार्मासिस्ट, दवा, सैनिटाइजर बनाने वाले उद्योगों को चलाने की भी अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को पूर्व निर्गत आदेशों के अनुरूप प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिले में सभी जगह मॉस्क की अनिवार्यता सुनिश्चित कराई जाएगी। अनुपालन न करने पर पहली बार एक हजार व दूसरी बार दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे। रात्रि में निषेधाज्ञा भी लागू रहेगी। शादी के समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ व खुले स्थानों पर सौ व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ मास्क, शारीरिक दूरी व सैनिटाइजर के उपयोग, प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। परीक्षार्थियों व उम्मीदवारों का आइडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। प्रोटोकॉल का अनुपालन कराते हुए सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी।

अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है। प्रेस, प्रिट मीडिया को पास के आधार पर अनुमति होगी। जिला स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा।

बताया गया कि सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का कंट्रोल रूम प्रारंभ हो गया है। यहां इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आवश्यक हो तो गृह विभाग के कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना दी जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर लगातार सूचनाओं व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के प्रति सजगता से कार्य करेंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेंगे। जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता का विशेष अभियान चलाकर फागिग की जाएगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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