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August 26, 2026
City News Uttar Pradesh
न्यायालय गैंगस्टर एक्ट द्वारा दो अभियुक्तों पांच-पांच साल की कैद : सात हजार जुर्माना
उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को 4 वर्ष के कारावास: छह हजार रुपए जुर्माना

  • विनोद मिश्रा

बांदा। गैंगेस्टर एक्ट के मामले में चार अभियुक्तों को चार वर्ष की सजा एवं छह हजार रुपया जुर्माना की सजा हुई है। जनपद के थाना मटौंध में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में अमीर हसन उर्फ कारिया निवासी निम्नी पार थाना शहर कोतवाली, नगर जनपद हामिद पुत्र अली मोहम्मद निवासी जखनी थाना गिरवां, गफ्फार पुत्र सब्बीर निवासी असोहदर थाना खैराबाद जनपद सीतापुर एवं सूबेदार खान पुत्र सज्जाद निवासी बनी बाजार मानपुर सीतापुर के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों को 4 वर्ष के कारावास: छह हजार रुपए जुर्माना
4 years imprisonment to four accused of Gangster Act: fine of six thousand rupees

गुरुवार को एडीजे पंचम गुड़ेनद्र प्रकाश नें सुनवाई की।अभियोजक सौरभ सिंह नें प्रभावी एवं तार्किक पैरवी की। न्यायाधीश नें द्वारा आरोपियों को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायाधीश गुणेंद् प्रकाश ने फैसला सुनाया की यह एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर अमीर हसन उर्फ कारिया हैं।

इसके गैंग में 4 सदस्य हैं। गैंग लीडर अमीर हसन एक हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। इसके विरुद्ध 16 मुकदमे पंजीकृत हैं जिसमे हत्या का प्रयास, लूट, राहजनी, बंद घरों में चोरी जैसे जघन्य अपराध शामिल हैं। इसके अलावा इसके गैंग के सक्रिय सदस्य के ऊपर भी कई थानों में कई मुकदमें चल रहे हैं ये सभी हिस्ट्री सीटर अपराधी हैं। जज गुनेद्र प्रकाश ने अपने 33 पेज के आदेश में सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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