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पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेतावनी : निर्माण नहीं तो वसूली की तलवार
उत्तर प्रदेश

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेतावनी : निर्माण नहीं तो वसूली की तलवार

  • विनोद मिश्रा

बांदा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो जायें सतर्क यदि उन्होंने आपने आवासों का निर्माण धनराशि मिलने के बाद भी प्रारंभ नहीं किया तो अब उनसे वसूली होगी। डूडा के परियोजना अधिकारी नें राकेश कुमार जैन नें यह जानकारी दी। बताया की शहर अन्तर्गत 2 नगर पालिकाओं एवं 6 नगर पंचायतो में योजना के प्रारम्भ से अब तक कुल 19558 आवास स्वीकृत हो चुके है।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेतावनी : निर्माण नहीं तो वसूली की तलवार
Warning to the beneficiaries of PM Awas Yojana: If there is no construction then there is the sword of recovery.

पात्र लाभार्थियों को चरणवार प्रथम किश्त में पचास हजार द्वितीय किश्त में डेढ़ लाख एवं आवास पूर्ण करानें पर अन्तिम किश्तके के रूप में पचास हजार का भुगतान लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तिरत किया जा रहा है । परियोजना निदेशक जैन नें बताया की शासन के निर्देशानुसार जिन लाभार्थियों ने प्रथम किश्त के पचास हजार लेकर अभी तक फाउन्डेशन का कार्य नही कराया उनके आवास लाभ को निरस्त किया जा रहा है। उनको भुगतान धनराशि राजस्व वसूली की कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चेतावनी : निर्माण नहीं तो वसूली की तलवार
Warning to the beneficiaries of PM Awas Yojana: If there is no construction then there is the sword of recovery.

उन्होंने बताया कि बॉंदा नगर पालिका क्षेत्र के 84 लाभार्थी, अतर्रा नगर पालिका क्षेत्र के 20 , नगर पंचायत क्षेत्र मटौंध के 9, बबेरू के 7, बिसण्डा के 12, नगर नरैनी के 7, ओरन के 5 एवं नगर पंचायत क्षेत्र तिन्दवारी के 2 लाभार्थियों ने प्रथम किश्त की धनराशि प्राप्त के बाद भी फाउन्डेशन का कार्य पूर्ण नही कराया। इन डिफाल्टर लाभार्थियों को कार्यालय स्तर से अनेको नोटिस के साथ ही सम्बन्धित थाना क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर भी चेतावनी दी जा चुकी है।

बावजूद फाउन्डेशन का कार्य नही कराया गया। न ही प्राप्त की धनराशि वापिस जमा की गयी। । इन146 लाभार्थियों की सूची डूडा कार्यालय बॉंदा, सम्बन्धित नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में चस्पा कर चेतावनी दी गयी है कि यदि 5 दिन के अन्दर फाउन्डेशन लेबिल का कार्य नहीं कराया स्वीकृत आवास निरस्त कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि की राजस्व विभाग से वसूली की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



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