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पूर्व विधायक राजकरन कबीर को कोर्ट ने सुनाई पांच माह की सजा, मार्शल जीप से मारी थी टक्कर
उत्तर प्रदेश

पूर्व विधायक राजकरन कबीर को कोर्ट ने सुनाई पांच माह की सजा, मार्शल जीप से मारी थी टक्कर

  • विनोद मिश्रा

बांदा। विधानसभा नरैनी से भाजपा के पूर्व विधायक राजकरन कबीर को दुर्घटना के एक मामले में द्वितीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह की अदालत में पांच माह की सजा सुनाई गई। साथ ही 16 सौ रुपये जुर्माना लगाया गया। विशेष अभियोजक (एमपी-एमएलए कोर्ट) अंबिका व्यास ने बताया कि तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी बृजेश कुमार त्यागी ने 13 अगस्त 2006 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पूर्व विधायक राजकरन कबीर को कोर्ट ने सुनाई पांच माह की सजा, मार्शल जीप से मारी थी टक्कर
Former MLA Rajkaran Kabir was sentenced to five months by the court, was hit by a marshal jeep

बताया था कि कालूकुआं चौकी के भगत होटल के पास 12 अगस्त की रात को वह खड़े थे। तभी मार्शल जीप से राजकरन कबीर पहुंचे और टक्कर मार दी। जिससे उनका पैर टूट गया। इस मामले में न्यायाधीश ने दलीलों व साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई है। हालांकि उस समय राजकरन कबीर का पेशा ड्राइवर का था।

 

 

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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