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August 26, 2026
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पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में दोषी सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल कैद की कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश

पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में दोषी सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल कैद की कोर्ट ने सुनाई सजा

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। पुरानी रंजिश को लेकर युवक के ऊपर जानलेवा हमला के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सगे भाइयों समेत तीन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार की अदालत में पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई। एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। साथ ही सहअभियुक्त को असलहा बरामदगी में तीन वर्ष की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया। सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में दोषी सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल कैद की कोर्ट ने सुनाई सजा
Due to old enmity, the court sentenced the three, including the real brothers, to five years of imprisonment in the deadly attack.

जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि बबेरू कस्बा के मोहल्ला देवी नगर निवासी लाखन सिंह ने दो अक्टूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि शाम को उसका बेटा सत्यम छिलोलर से बाइक से लौट रहा था। पुरानी रंजिश के चलते मर्का के अमिलिहापुरवा निवासी सगे भाई नुमान सिंह उर्फ सुशील, विक्रम सिंह उर्फ भुरुवा व गोविंद सिंह कमसिन जा रहे थे। कुचेंदू मोड़ के पास उसके बेटे को देख ललकारा और गोली चला दी। जिससे बेटा घायल हो गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से दस गवाह पेश किए गए। साक्ष्य व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इसमें विक्रम को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

 

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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