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दुर्दांत गैंगस्टर को मिली सजा, 9 साल बाद आया फैसला
उत्तर प्रदेश

दुर्दांत गैंगस्टर को मिली सजा, 9 साल बाद आया फैसला

  • शरद मिश्रा

बांदा। जिले में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और गैंगस्टर शिवविजय सिंह को 9 साल बाद न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है। शिवविजय को गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और 6000 रुपया का जुर्माना किया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजक सौरभ सिंह नें इस मामले में तार्किक बहस की। मामला 27 जून 2014 का है, थाना मटौध प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव ने शिवविजय सिंह और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दुर्दांत गैंगस्टर को मिली सजा, 9 साल बाद आया फैसला

आरोप था कि शिवविजय और उसके साथियों ने संगठित गिरोह बनाकर जघन्य अपराधों को अंजाम दिया। उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिवविजय सिंह पर हत्या, लूटपाट, डकैती, और राहजनी जैसे अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ कुल 25 मुकदमे चल रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय में सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश गुणेंद् प्रकाश ने शिवविजय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 13 अप्रैल 2014 को शिवविजय और उसके साथियों ने बांदा के मुन्ना यादव को त्रिवेणी के जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया था। इस हत्या के बाद से क्षेत्र में आतंक का माहौल था, जिससे लोग शिकायत दर्ज कराने से भी डरते थे।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

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