- विनोद मिश्रा
बांदा। हत्या एंव अनुसूचित जन जाति एक्ट के तहत चार अभियुक्तो को दानों पक्ष के अधिवक्ताओं की लंबी बहस के बाद चारों अभियुक्तो को बरी कर दिया गया।

आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश एस सी एस टी एक्ट न्यायालय ने सत्र परीक्षण न०215/98 धारा 302/504/506 भादवि व 3(2)(5)एस सी एस टी एक्ट सरकार बनाम दयाशंकर आदि थाना गिरवां जिला बांदा में चारों अभियुक्तों को बरी किया। साथ ही धारा 25 आर्मस एक्ट में आरोपी दयाशंकर को बरी कर दिया।

ज्ञात हो कि इस केस को शुरू वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व सांसद राम रतन शर्मा देख रहे थे। सन् 2018 से उनके पुत्र अशोक त्रिपाठी जीतू एडवोकेट मुकदमें की पैरवी कर रहे थे। इस मुकदमें में लगभग चार दिन तक दोनों पक्षों की बहस होने के बाद आज फैसला हुआ। सरकारी वकील जावित्री व महेंद्र द्विवेदी ने सरकार की ओर से पैरवी की।
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