- विनोद मिश्रा
बांदा। जन्म और मृत्यु का सार्टिफिकेट देने में अब पंचायत सहायक तारण हार का काम करेंगे। ग्राम पंचायत पंचायत सचिवालय में कार्यरत पंचायत सहायक अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस संबंध में यहां शासनादेश आ गया है। आपको बता दूँ की ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म-मृत्यु के सापेक्ष पंजीकरण शत-प्रतिशत कराए जाने को लेकर नई व्यवस्था की जा रही है ताकि परिवार रजिस्टर अपडेट होता रहे।

ग्राम पंचायतों से निर्गत होने वाले जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी अध्यापक को जन्म व मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत में होने वाली जन्म व मृत्यु को सीआरएस पोर्टल पर अंकित किया जाता है।

इसी के आधार पर परिवार रजिस्टर अपडेट होता है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों में कार्यरत हैं और प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म-मृत्यु के सापेक्ष पंजीकरण शत-प्रतिशत नहीं होते है जबकि पंचायत सहायक प्रतिदिन ग्राम पंचायत सचिवालय में उपस्थित रहते हैं। जिसके चलते उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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