- ब्यूरो रिपोर्ट
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक अदालत ने राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि मामले में समन जारी किया है। दरअसल, कर्नाटक भाजपा के सचिव एस केशव प्रसाद ने शिकायत की थी कि कांग्रेस ने विज्ञापनों में झूठे दावे किए, जिनसे भाजपा की इमेज खराब हुई।

उन्होंने शिकायत में कहा- कांग्रेस ने चुनाव से पहले 5 मई को बड़े अखबारों में विज्ञापन दिए थे। इनमें कांग्रेस ने दावा किया गया था कि भाजपा सरकार 40% कमीशन लेती है और इसने पिछले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ लूटे हैं। कांग्रेस के यह दावे आधारहीन, पूर्वाग्रही और मानहानि करने वाले हैं।

– कोर्ट ने धारा 499 और 500 के तहत लिया संज्ञान
बेंगलुरु के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह समन जारी किए हैं। कोर्ट ने मामले में IPC की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत संज्ञान लिया है और शुरुआती बयान दर्ज करने के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है। यह स्पेशल कोर्ट मौजूदा और पूर्व सांसद-विधायकों के क्रिमिनल मामलों को देखती है।

– भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाकर जीता चुनाव
कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान में इस मुद्दे को प्रमुखता से उछाला था। राहुल गांधी ने एक रैली में कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तब उनके मंच पर चारों तरफ कर्नाटक के 40% कमीशन लेने वाले नेता खड़े रहते हैं। भाजपा को 40 नंबर अच्छा लगता है। इस बार आप लोग इनको 40 सीटें दीजिएगा। प्रियंका ने भी कर्नाटक की भाजपा सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने जनता को बेशर्मी और बेरहमी से लूटा। प्रधानमंत्री को भी कई लोगों ने यहां की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर चिट्ठी लिखी, लेकिन PM चुप रहे। इस अभियान का कांग्रेस को चुनाव में खासा फायदा मिला था।
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