- विनोद मिश्रा
बांदा। पुलिस की सराहनीय गतिशीलता से दुष्कर्म पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल गया। त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के माध्यम से 4 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को रिकार्ड 24 दिन के भीतर न्यायालय द्वारा 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

आपको बता दे की 22 जुलाई 22 को पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना नरैनी में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचक निरीक्षक द्वारा सीओ नितिन कुमार की रणनीति के आधार पर मनोज कुमार शुक्ला द्वारा तकनीकि एवं वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर मात्र 5 दिन के भीतर न्यायालय में आरोप पत्र पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय के समक्ष विशेष अभियोजक कमल सिंह गौतम की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गोविन्द दास, महिला आरक्षी तनिषा व पैरोकार आरक्षी शैलेन्द्र कुमार सिंह की कड़ी मेहनत से बेहद कम समय में अभियुक्त को सजा दिलाने में कामयाबी मिली।

पुलिस अधीक्षक अभिनंदन नें कड़ी मेहनत से अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में अभियोजक, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर व पैरोकार कोसम्मानित किया। शासन की मंशा के अनुरूप महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक अभिनंदन द्वारा महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को त्वरित एवं कड़ी सजा दिलाए जाने हेतु आदेश है जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र व क्षेत्राधिकारी नरैनी नितिन कुमार के पर्यवेक्षण में दिनांक 29 सितंबर को बड़ी सफलता मिली।

जिसमें थाना नरैनी क्षेत्र 4 वर्षीय मासूम के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में त्वरित विवेचना एवं प्रभवी पैरवी के माध्यम से नामजद अभियुक्त को न्यायलय द्वारा 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्मानें की सजा दिलाई गई । गौरतलब हो कि दिनांक 22 जुलाई को नरैनी क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना में शिकायत दर्ज करायी थी कि कस्बा शांतिनगर निवासी व्यक्ति नें उसकी 4 वर्षीय पुत्री को टॉफी देने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया । शिकायत का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना नरैनी पर आरोपी के विरुद्ध 376ए व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा पूरी टीम को इस सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया ।
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