24.2 C
Lucknow
October 16, 2026
City News Uttar Pradesh
करन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: कातिलों पर चला न्याय का हथौड़ा, तीन दरिंदों को उम्रकैद
उत्तर प्रदेश

करन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: कातिलों पर चला न्याय का हथौड़ा, तीन दरिंदों को उम्रकैद

विनोद मिश्रा डायरेक्टर सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश

  • विनोद मिश्रा

बांदा।  छह साल के मासूम करन उर्फ बाबू की बेरहमी से हत्या करने वालों पर अदालत ने ऐसा प्रहार किया कि पूरे जिले में यह फैसला चर्चा का विषय बन गया। अपहरण के बाद गला दबाकर हत्या और फिर शव को कुएं में फेंक कर सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुना दी। साथ ही प्रत्येक पर 18-18 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोका गया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत के इस 36 पृष्ठीय फैसले ने साफ कर दिया मासूम की हत्या का अंजाम सिर्फ सलाखें हैं।

करन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला: कातिलों पर चला न्याय का हथौड़ा, तीन दरिंदों को उम्रकैद

11 नवंबर 2020 की शाम मजदूरी कर परिवार पालने वाली मां ममता रैकवार का छह साल का बेटा करन घर से निकला और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन मां ने थाने पहुंचकर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच शुरू हुई तो सच्चाई ने रोंगटे खड़े कर दिए। आरोप है कि पप्पू माली अपने भाई सोनू माली और साथी बालाप्रसाद कुशवाहा के साथ मिलकर मासूम को ले गया। नशे से जुड़े विवाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद लाश को कुएं में फेंक कर साक्ष्य मिटाने की साजिश रची गई। 13 नवंबर को राकेश सोनी के बगीचे में स्थित कुएं से जब मासूम का शव निकाला गया, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी।

दोहरे हत्याकांड में 17 साल बाद सजा का ऐलान: पांच दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया

विवेचना के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 302/34 और 201 के तहत मुकदमा मजबूत किया गया। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। 8 अक्टूबर 2021 को आरोप तय हुए। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के ठोस आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया। फैसले में स्पष्ट कहा गया कि यह अपराध न केवल जघन्य है, बल्कि समाज की आत्मा को झकझोरने वाला है।

 

 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 
Subscribe to us on Youtube to watch the latest video news updates.

Notice: This report has been updated by City News Uttar Pradesh , . Full responsibility for the content of this report rests with City News Uttar Pradesh . Neither www.citynewsuttarpradesh.in nor the Editorial Board bears any responsibility.

Related News

मुख्तार अंसारी का बांदा डीएम और एसपी पर आरोप: छापेमारी के बहाने लें गये मुकदमें के कागजात !

मोटा को छोड़ना महंगा पड़ा, पतला बढ़ा रहा बीमारियां

City News Uttar Pradesh

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : बांदा जिला पंचायात सदस्य पद के भाजपाई उम्मीदवारों ने कराया नामांकन …

मंत्री रामकेश बोले : जल जीवन मिशन में 183 अफसरों के खिलाफ कार्यवाई, छह निलंबित

City News Uttar Pradesh

तीन माह बाद हुआ चोरी का खुलासा, तीन अभियुक्त हुए गिरफ्तार

कांग्रेस का महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन एवं धरना : सरकार को जमकर कोसा

City News Uttar Pradesh
ब्रेकिंग न्यूज़