- विनोद मिश्रा
बांदा। किशोर के साथ कुकर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना की अदालत ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा व 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जेल भेज दिया गया। सात वर्ष बाद फैसला आया।
विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि अतर्रा के गांधी नगर निवासी महिला ने जीआरपी थाना बांदा में 10 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसका नौ वर्षीय बेटा बाहर खेलने गया था। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसकी तलाश की। अतर्रा स्टेशन पहुंची तो प्लेटफार्म नंबर-2 पर शौचालय के पास कुछ बच्चे खेलते दिखे। बेटे का नाम लेकर आवाज लगाई तो वह शौचालय के अंदर से चिल्लाया। दौड़कर उसने लात मारकर शौचालय का दरवाजा खुलवाया तो एक युवक को गलत काम करते देखा। शोर मचाने पर लोग जुट गए। पकड़े गए युवक ने खुद का परिचय बिसंडा थाना क्षेत्र के बेलगवां निवासी पवन कुमार तिवारी दिया। बांदा लाकर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेज दिया गया।

मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पवन तिवारी को धारा 377/511 में दस वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त व धारा आठ पाक्सो में चार वर्ष का कारावास, छह हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त व एससी-एसटी एक्ट में चार वर्ष का कारावास, दस हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।
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