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October 13, 2026
City News Uttar Pradesh
पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमले में दोषी सगे भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल कैद की कोर्ट ने सुनाई सजा
उत्तर प्रदेश

नौ वर्षीय बच्चें से कुकर्म के दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। किशोर के साथ कुकर्म के दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो अनु सक्सेना की अदालत ने दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा व 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को जेल भेज दिया गया। सात वर्ष बाद फैसला आया।

विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि अतर्रा के गांधी नगर निवासी महिला ने जीआरपी थाना बांदा में 10 मार्च 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसका नौ वर्षीय बेटा बाहर खेलने गया था। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसकी तलाश की। अतर्रा स्टेशन पहुंची तो प्लेटफार्म नंबर-2 पर शौचालय के पास कुछ बच्चे खेलते दिखे। बेटे का नाम लेकर आवाज लगाई तो वह शौचालय के अंदर से चिल्लाया। दौड़कर उसने लात मारकर शौचालय का दरवाजा खुलवाया तो एक युवक को गलत काम करते देखा। शोर मचाने पर लोग जुट गए। पकड़े गए युवक ने खुद का परिचय बिसंडा थाना क्षेत्र के बेलगवां निवासी पवन कुमार तिवारी दिया। बांदा लाकर जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेज दिया गया।

नौ वर्षीय बच्चें से कुकर्म के दोषी युवक को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा, 66 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Court sentenced a youth guilty of misdeeds with nine-year-old children to ten years, also imposed a fine of Rs 66 thousand

मामले की सुनवाई में अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों व दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषी पवन तिवारी को धारा 377/511 में दस वर्ष का कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त व धारा आठ पाक्सो में चार वर्ष का कारावास, छह हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त व एससी-एसटी एक्ट में चार वर्ष का कारावास, दस हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोषी को जेल भेज दिया गया।

 

 

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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