- विनोद मिश्रा
बांदा। डीएम आनंद सिंह नें बालू भंडारण वाले लाइसेंस धारकों पर लगाम कसी है। निर्धारित अवधि पर बालू क़ा भंडारण खत्म न होनें पर जब्ती करण की कार्यवाई की भी चेतावनी दी है। बालू के भण्डारण कर्ताओं के साथ भण्डारण निकासी के सम्बन्ध में जिलाधिकारी नें बैठक की।

जिलाधिकारी द्वारा सभी भण्डारणकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि बालू की नियमित निकासी हो, बालू को डंप न रखा जाये। भण्डारण स्थल पर सूचना बोर्ड में विक्रय मूल्य भी अंकित रहे। बालू की बिक्री निर्धारित उचित दर में किया जाये, न कि अधिक मूल्य पर विक्रय किया जाये।

उन्होंने कहा कि भण्डारण स्थल से बालू का ओवरलोड परिवहन न किया जाये तथा भण्डारणकर्ता द्वारा 30 सितम्बर, 2021 तक भण्डारित बालू की मात्रा का 90 प्रतिशत निकासी कर ली जाये। यदि भण्डारण स्थल से उल्लिखित तिथि में एवं मात्रा की निकासी नहीं की जाती है, तो अवशेष मात्रा की जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी द्वारा खान अधिकारी एवं खान निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक भण्डारणकर्ताओं का भण्डारण स्थल से बालू के प्रतिदिन निकासी का टारगेट निर्धारित करें। तथा भण्डारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरा आदि बन्द नहीं रहने चाहिए।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )



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