- विनोद मिश्रा
बांदा। खबरदार होशियार, प्रदेश के कई महानगरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू के बाद अचानक बांदा शहर को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। डीएम ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए इसी दिन से ही इसे लागू किया है। फिलहाल यह 18 अप्रैल तक रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक बांदा शहर नगर पालिका क्षेत्र में आवागमन और अन्य गैर जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
डीएम आनंद कुमार सिंह ने आदेश में शासनादेश का हवाला देकर कहा कि जिन जिलों में रोजाना 100 से अधिक कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं या जहां सक्रिय संक्रमित (एक्टिव मरीज) 500 से अधिक हैं, वहां यह प्रतिबंध लगाया गया है।

डीएम ने कहा कि बांदा में 9 अप्रैल को एक ही दिन में 120 संक्रमित मिले हैं। अब तक साढ़े 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके मद्देनजर महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 10 अप्रैल से 18 अप्रैल तक रात 9 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूल-कालेज बंद रहेंगे। अलबत्ता जहां परीक्षा या प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वहां कोविड-19 गाइडलाइन प्रोटोकाल के पालन के साथ परीक्षाएं होंगी।

केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक निगम, निकाय, आपातकालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, कोषागार, बिजली, पानी, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, बस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी आदि के अधिकारी व कर्मचारी विभाग का वैध परिचय दिखाकर छूट हासिल कर सकेंगे। सभी निजी अस्पतालों के डाक्टर, नर्सिंग व पैरा मेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी, फार्मास्युटिकल कंपनियां एवं अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को कर्मी भी वैध परिचयपत्र दिखाने पर छूट पा सकेंगे। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को इलाज आदि के लिए छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से आने-जाने वालों को वैध टिकट दिखाने पर यात्रा की अनुमति रहेगी। जरूरी वस्तुओं के परिवहन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

पंचायत चुनाव में ड्यूटी वाले डोर-टू-डोर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, फल, सब्जी, दूध, मांस, मछली, पशुचारा, दवा आदि की दुकानें, बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम आदि को भी छूट रहेगी। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया कर्मियों पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, प्रसारण, केबिल सेवा, आवश्यक सामानों की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एलपीजी, स्टोरेज, आवश्यक वस्तुओं बनाने वाली इकाइयों में लगे लोगों और उपरोक्त गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहन या आटो चालक को भी प्रोटोकाल अनुपालन के साथ अनुमति रहेगी। डीएम ने खबरदार किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना से संबंधित सूचनाएं और शासन-प्रशासन की कार्रवाइयों आदि की जानकारी अखबार के जरिए पाठकों को नियमित रूप से मिलती रहेगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान भी अखबार पाठकों के घर पहुंचेंगे। जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह द्वारा जारी कर्फ्यू संबंधी आदेश के बिंदु तीन में स्पष्ट कहा गया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया को अनुमति रहेगी। डोर-टू-डोर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी यथावत जारी रहेगी।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )




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