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October 14, 2026
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उपभोक्ता फोरम नें सुने मामले : बिजली विभाग पर ठोंका 22 हजार जुर्माना
उत्तर प्रदेश

उपभोक्ता फोरम नें सुने मामले : बिजली विभाग पर ठोंका 22 हजार जुर्माना

 

  • विनोद मिश्रा

बांदा। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग नें विद्युत विभाग के विरुद्ध परिवादी स्वीकार करते हुए 22 हजार का जुर्माना ठोंका। विभाग को आदेश दिया कि वादी द्वारा जमा अधिक धनराशि का समायोजन आगामी बिलों में करे। एक अन्य मामला में वादी का वाद विद्युत विभाग के विरुद्ध साक्ष्यों के अभाव में निरस्त कर दिया।


हरीशंक निवासी मरही माता नूनिया मुहाल के मामले में जिला आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि 12 दिसंबर 2009 से 19नवंबर 2009 तक भेजे गए बिल निरस्त किए जाते हैं। विद्युत विभाग औसत उपभोग के आधार पर संशोधित बिल जारी करे।बिल जमा हो जाने पर विद्युत विभाग कनेक्शन जोड़कर विद्युत आपूर्ति चालू करे।मानसिक कष्ट के लिए 5हजार रुपए और वाद दायर करने के लिए 2हजार एक माह के अंदर अदा करे।

उपभोक्ता फोरम नें सुने मामले : बिजली विभाग पर ठोंका 22 हजार जुर्माना
Consumer Forum heard the matter: 22 thousand fine imposed on the electricity department

इसी प्रकार राम शरण राठौर पुत्र भाऊ राम निवासी अंबेडकरनगर के मामले में अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण निगम बांदा को आदेश दिया कि उपभोक्ता का विद्युत भार 2 किलो वाट से घटाकर 1किलोवाट करे।इसी आधार पर बिल निर्गत किए जाए।वादी की जमा अतिरक्त राशि 6830 जो अधिक वसूल ली गई है।आगामी बिल में समायोजित करें। इसके अलावा वादी को हुई मानसिक तनाव के लिए 3हजार और मुकदमा दायर करने पर हुए व्यय पर 2हजार रुपए अदा करे। इस मामले की पैरवी मुशीहुल हक ने की।


इसी प्रकार शिवकांति पत्नी बुद्ध विलास ग्राम बिगहना रेल स्टेशन खुरहंड के मामले में वादी का वाद स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग की पीठ ने आदेश दिया कि विपक्षी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर परिवादिनी के घर में कनेक्शन देकर विद्युत प्रवाह चालू करे। चूंकी वादिनी के परिसर में कोई कनेक्शन दिया जाना सिद्ध नहीं होता इसलिए विपक्षी द्वारा जारी सभी बिल निरस्त किए जाते हैं। मानसिक तनाव के लिए 3हजार और मुकदमा दायर करने पर हुए व्यय पर 2हजार एक माह में अदा करे।

इसी प्रकार सुरेंद्र कुमार पुत्र अग्नुवा ग्राम पछोवा थाना कमसिन के मामले में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी द्वारा जारी विद्युत बिल संख्या 218347 दिनाक 31.12.2015 से 28.02.2016 तक रू 41653.00 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही विद्युत विभाग को आदेश दिया कि वह एक माह के अंदर वादी को मानसिक तनाव के लिए 3हजार रुपए और मुकदमा दायर करने में हुए व्यय के लिए 2 हजार रुपए अदा करे।

( शरद मिश्रा- संपादक )
( सिटी न्यूज़ उत्तर प्रदेश )

 
 



Sharad Mishra [ Editor In Chief ] CITY NEWS Uttar Pradesh
 





 

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